23 अक्टूबर 2026 |
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छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: अतिथि व्याख्याताओं, अग्निवीरों और फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

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OM Darpan

Sep 30, 2026 10:11 pm 1,187 views
छत्तीसगढ़ कैबिनेट बैठक: अतिथि व्याख्याताओं, अग्निवीरों और फिल्म 'हनुमान अंश' को लेकर लिए गए कई महत्वपूर्ण निर्णय

विशेष संवाददाता

रायपुर। मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित कैबिनेट की बैठक में राज्य के विकास और जनहित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मंत्रिपरिषद द्वारा शासकीय महाविद्यालयों के अतिथि व्याख्याताओं, पूर्व अग्निवीर सैनिकों और सांस्कृतिक घोषणाओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई।

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संशोधित अतिथि व्याख्याता नीति-2026 को कार्याेत्तर अनुमोदन

मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश के शासकीय महाविद्यालयों में लागू 'अतिथि व्याख्याता नीति-2024' में प्रशासकीय अनुमोदन उपरांत जारी संशोधित नीति-2026 का कार्याेत्तर अनुमोदन किया गया। संशोधित नीति में पूर्व की व्यवस्था को स्पष्ट करते हुए यह प्रावधान किया गया है कि मेरिट सूची में एक ही श्रेणी के दो अभ्यर्थियों के अंक समान होने की स्थिति में छत्तीसगढ़ के मूल निवासी अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।

इसके साथ ही, अनुभव के लिए निर्धारित अधिकतम 30 अंकों के अंतर्गत अब शासकीय महाविद्यालय के साथ राजकीय विश्वविद्यालय में एक शैक्षणिक सत्र में न्यूनतम 5 माह अध्यापन कार्य पूर्ण करने पर 5 अंक दिए जाने का प्रावधान किया गया है। पूर्व नीति में राजकीय विश्वविद्यालय में किए गए अध्यापन अनुभव का यह लाभ स्पष्ट रूप से उपलब्ध नहीं था।

मंत्रिपरिषद ने यह भी निर्णय लिया है कि शासकीय महाविद्यालयों के साथ राजकीय विश्वविद्यालयों के विस्थापित अतिथि व्याख्याताओं के कार्यानुभव का उपयोग करते हुए उन्हें रिक्त पदों पर पुनर्नियोजन का अवसर दिया जाए। मानदेय निर्धारण में व्याप्त विसंगतियों को दूर करने के लिए कालखण्ड आधारित व्यवस्था के स्थान पर अब कार्य-दिवस आधारित मानदेय व्यवस्था लागू की जाएगी। इसके अलावा, अतिथि व्याख्याताओं एवं अन्य अतिथि शैक्षणिक अमले के कार्य-दायित्व, कार्य-अवधि एवं आकस्मिक अवकाश संबंधी प्रावधानों को भी स्पष्ट किया गया है।

फिल्म 'हनुमान अंश' को टैक्स फ्री करने के आदेश का अनुसमर्थन

कैबिनेट बैठक में मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय जी द्वारा 10 सितम्बर, 2026 को फिल्म ‘हनुमान अंश’ को टैक्स फ्री किए जाने की घोषणा के परिपालन का अनुसमर्थन किया गया। इसके तहत फिल्म के प्रदर्शन पर प्रवेश हेतु देय राज्य माल और सेवा कर (एस.जी.एस.टी.) के समतुल्य धनराशि की प्रतिपूर्ति सिनेमाघरों को किए जाने के लिए वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा जारी आदेश का मंत्रिपरिषद ने अनुसमर्थन किया।

छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026 को मंजूरी

मंत्रिपरिषद द्वारा पूर्व अग्निवीर सैनिकों को राज्य की सिविल सेवाओं के तृतीय श्रेणी पदों में 10 प्रतिशत आरक्षण देने का प्रावधान पहले ही किया जा चुका है। इसके तहत पुलिस विभाग में आरक्षक, वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग में वनरक्षक तथा जेल विभाग में जेल प्रहरी के पदों पर पूर्व अग्निवीरों को आरक्षण का लाभ मिलेगा।

अब इस आरक्षण को विधिवत लागू करने के लिए बनाए गए ‘छत्तीसगढ़ लोक सेवा पूर्व अग्निवीर सैनिक भर्ती नियम, 2026’ का मंत्रिपरिषद द्वारा अनुमोदन किया गया है। इन नियमों के अंतर्गत नियुक्ति एवं सेवा शर्तें, भर्ती के मापदंड, आरक्षण और चयन प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

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